औद्योगिक सुरक्षा नियमों की अनदेखी पर जिंदल, एसएसपी, अंजनी सहित 20 उद्योगों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज
रायगढ़. जिले में कारखानों में सुरक्षा मानकों और श्रम कानूनों के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के लिए औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। अगस्त और सितंबर 2026 में विभिन्न उल्लंघनों के चलते 10 आपराधिक प्रकरण श्रम न्यायालय, रायगढ़ में दायर किए गए हैं। वहीं, इसी अवधि में श्रम न्यायालय ने 12 प्रकरणों में कारखाना प्रबंधन को दोषी पाते हुए कुल 11 लाख 83 हजार रुपए का अर्थदंड किया है। उप संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा राहुल पटेल ने बताया कि कारखानों में सुरक्षा संबंधी प्रावधानों के उल्लंघन पर कारखाना अधिनियम, 1948, छत्तीसगढ़ कारखाना नियमावली, 1962 तथा भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 के तहत कार्रवाई की जाती है। अगस्त में चार और सितंबर में छह आपराधिक प्रकरण दायर किए गए। इनमें एनआरव्हीएस स्टील लिमिटेड, जिंदल पैंथर सीमेंट निजी लिमिटेड, एमएसपी स्टील एंड पावर लिमिटेड, मांशिवा स्टील एंड एलॉयज एलएलपी, जिंदल स्टील लिमिटेड और अंजनी स्टील लिमिटेड जैसी कंपनियां शामिल हैं। श्रम न्यायालय द्वारा अगस्त में महालक्ष्मी कास्टिंग निजी लिमिटेड पर एक लाख रुपए और सुनील इस्पात एंड पावर निजी लिमिटेड पर डेढ़ लाख रुपए का अर्थदंड लगाया गया।