एनआर हल्दी पाउडर में साल्मोनेला जीवाणु पुष्टि, बिक्री प्रतिबंधित
रायगढ़. खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने रायगढ़ जिले में एनआर ब्रांड की हल्दी पाउडर की बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। 12 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश के अनुसार, जांच में हल्दी पाउडर के एक विशेष बैच में साल्मोनेला जीवाणु की उपस्थिति पाई गई है। इसके बाद संबंधित उत्पाद की बिक्री रोकने और बाजार में वितरित सामग्री को वापस मंगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की अधिकारी सुधा चौधरी ने बताया कि खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा बेमेतरा जिले के नवीन ट्रेडर्स, गोठान चौक, गिधवा रोड से एनआर ब्रांड की हल्दी पाउडर का नमूना लिया गया था। यह हल्दी पाउडर रायपुर जिले के धरसींवा विकासखंड के छपोरा गांव स्थित नागराज जैन मसाला उद्योग द्वारा निर्मित है। नमूने का परीक्षण भोपाल स्थित अधिकृत खाद्य परीक्षण एक्सपेरिमेंटशाला में किया गया। जांच प्रतिवेदन के अनुसार, हल्दी पाउडर में साल्मोनेला जीवाणु पाया गया, जबकि निर्धारित खाद्य मानकों के अनुसार इसकी उपस्थिति नहीं होनी चाहिए। इस आधार पर संबंधित खाद्य पदार्थ को असुरक्षित घोषित किया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत उत्पाद के बैच क्रमांक एनआर/6ए की बिक्री एवं वितरण पर जिलेभर में प्रतिबंध किया गया है। प्रतिबंधित उत्पाद की पैकिंग 500 ग्राम की है, जिसकी पैकिंग तिथि 19 जून 2026 और उपयोग की अंतिम तिथि 18 फरवरी 2027 दर्ज है।
अन्य बैचों के भी लिए जाएंगे नमून
विभाग ने संबंधित खाद्य कारोबारकर्ता को प्रभावित बैच की बिक्री रोकने, वितरित सामग्री वापस मंगाने व बाजार में उपलब्ध स्टॉक को वापस लेने के निर्देश दिए हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को इस प्रक्रिया की निगरानी करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भी कहा गया है। अन्य बैचों के भी विधिक नमूने लेकर जांच के लिए एक्सपेरिमेंटशाला भेजने के निर्देश किए गए हैं।
